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6 फरवरी तक मोबाइल नंबर और 31 दिसंबर तक अकाउंट को आधार से लिंक करवाना जरूरी: केंद्र सरकार

पुराने एकाउंट को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने की सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है.

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  • Last Updated: November 3, 2017 04:59:38 IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि 6 फरवरी तक मोबाइल नंबर को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि नया बैंक एकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, हालांकि पुराने एकाउंट को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने की सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. हालांकि सरकार इसकी मियाद 31 मार्च तक करने पर विचार कर रही है. 113 पन्नों के हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इसी साल 6 फरवरी को दिए लोकनीति फाउंडेशन मामले में फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही मोबाइल फोन नंबर के साथ आधार नंबर को अनिर्वाय रूप से लिंक करने के नियम को हरी झंडी दी थी.

इतना ही नही केंद्र सरकार को इसके लिए 1 साल का समय भी दिया था. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में साफ कर दिया है कि मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिर्वाय रूप से लिंक करने की अंतिम तारीख़ यानी 6 फरवरी को नही बढ़ाया जाएगा ,क्योंकि ये सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है.

केंद्र सरकार ने कहा कि अगर को अपना पुराना बैंक एकाउंट 31 मार्च तक आधार कार्ड से लिंक नही कराता तो वो एकाउंट नॉन ऑपरेशनल नही होगा और न ही उनके ख़िलाफ कोई करवाई होगी, लेकिन नए बैंक एकाउंट को खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया था हालांकि कोर्ट ने उन लोगों को राहत जरूर दी थी जिनके पास आधार कार्ड नही है.
 
कोर्ट ने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नही है उनका पैन कार्ड इस वित्तिय साल के लिए अमान्य नही होगा. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि पिछले कुछ समय में कई देशों में साइबर अटैक और हैकिंग के मामले सामने आए है लेकिन UIDAI के डाटा को लेकर ऐसा कोई भी मामला नही है.
 
 
 
 

मोबाइल-आधार लिंक मामले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

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