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7th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव का अंत, सीएपीएफ कार्मिकों के लिए समान होगी सेवानिवृत्ति आयु

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: लाखों कर्मचारियों के खिलाफ अब भेदभाव का अंत होगा. दरअसल सरकार ने आदेश दिए हैं कि सीएपीएफ कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति आयु (रिटायरमेंट की उम्र) अब से समान होगी. गृह मंत्रालय ने सभी सीएपीएफ कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तय करने का आदेश जारी किया है. कई वर्षों से कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीएपीएफ के कर्मी भेदभावपूर्ण प्रथा के शिकार थे.

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  • Last Updated: August 26, 2019 06:59:36 IST

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सीएपीएफ के कर्मियों के लिए भेदभावपूर्ण सेवानिवृत्ति की आयु के मुद्दे के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को नोट किया था. सरकार ने आखिरकार इस विसंगति को खत्म कर दिया. इससे पहले, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों, कांस्टेबल के रैंक से लेकर कमांडेंट तक को 57 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होना पड़ता था. जबकि उनके ऊपर के कर्मियों को 60 साल की उम्र में सुपरन्यूज किया गया था. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ और असम राइफल्स के कर्मियों को भी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी.

सातवें वेतन आयोग (सीपीसी), जिसने इस मुद्दे की विस्तार से जांच की थी, ने कमांडेंट की सेवानिवृत्ति की आयु और तीन सीएपीएफ में रैंक के नीचे वेतन वृद्धि का पक्ष लिया था. यह भेदभावपूर्ण व्यवहार दिल्ली हाई कोर्ट में अंत किया गया था जिसने जनवरी में सरकार को विसंगति को ठीक करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने देखा कि सीएपीएफ कर्मियों के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति की आयु की नीति भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताई थी और इसने वर्दीधारी बलों में दो वर्ग बनाए थे. गृह मंत्रालय ने सभी सीएपीएफ कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तय करने का आदेश जारी किया था.

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, अधिकारियों के कुछ रैंक के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी- बलों के सभी कर्मी 57 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे. मंत्रालय के आदेश ने सभी बलों को अदालत के आदेश का पालन करने और नियमों के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्देश दिया. भारत सरकार के अनुसार, वर्तमान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नौ लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं.

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