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Karnataka High Court: कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले सभी जजों के मिली वाई श्रेणी सुरक्षा, लगातार मिल रही जानलेवा धमकी

Karnataka High Court: बेंगलुरू, हिजाब विवाद पर फैसला देने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के सभी जजों को राज्य सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. कर्नाटक सरकार ने ये फैसला जजों को लगातार मिल रही जानलेवा धमकी के बाद लिया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फैसले […]

Karnataka High Court
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  • Last Updated: March 20, 2022 16:50:57 IST

Karnataka High Court:

बेंगलुरू, हिजाब विवाद पर फैसला देने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के सभी जजों को राज्य सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है. कर्नाटक सरकार ने ये फैसला जजों को लगातार मिल रही जानलेवा धमकी के बाद लिया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आईजी और डीजी को जजों को मारने वाली धमकी की जांच करने का निर्देश दिया गया है.

वायरल वीडियो से सामने आई धमकी

बता दे कि सोशल मीडिया पर तमिलनाडु के मदुरैई का एक वीडियों खूब वायरल हो रहा है. कथित वीडियों में तौहीद जमात नामक संगठन के सदस्य कोवई रहमतुल्लाह यह कह रहे है कि गलत फैसला देने वाले जज की झारखंड में मॉर्निग वॉक के दौरान हत्या हो गई है. हिजाब मामले में फैसला देने वाले जज को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देते हुए वीडियों में कहा जा रहा है कि अगर कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग भावना आहत होने की वजह से भड़के हुए है.

ये था कोर्ट का फैसला

गौरतलब है कि इसी साल जनवरी महीनें में कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब को लेकर विवाद छिड़ गया. जिसमें एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहन कर आ रही मुस्लिम छात्राओं को रोका गया. जिसके बाद छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इसी मामले पर हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवारिय हिस्सा नहीं है और स्कूल और कॉलेज में सभी छात्रों को यूनिफार्म पहनकर ही आना होगा।

 

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