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Karnataka Hijab Controversy: उडुपी जिले में 14-19 फ़रवरी तक CRPC की धारा 144 लागू

Karnataka Hijab Controversy कर्नाटक. Karnataka Hijab Controversy कर्नाटक हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार इसको लेकर सियासत भी जारी है. इस बीच खबर सामने है कि बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रशासन ने उडुपी जिले में 14 फ़रवरी की सुबह से 19 फ़रवरी शाम 6 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 […]

Karnataka Hijab Controversy
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  • Last Updated: February 13, 2022 12:55:42 IST

Karnataka Hijab Controversy

कर्नाटक. Karnataka Hijab Controversy कर्नाटक हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार इसको लेकर सियासत भी जारी है. इस बीच खबर सामने है कि बढ़ते विवाद को देखते हुए प्रशासन ने उडुपी जिले में 14 फ़रवरी की सुबह से 19 फ़रवरी शाम 6 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है. प्रदेश में राज्य सरकार ने 16 फ़रवरी तक सभी शिक्षण संसथान को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब एहतियातन के तौर पर यह कदम प्रशासन द्वारा उठाया गया है. जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया था. आदेश के अनुसार, स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। प्रदर्शन तथा रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी.

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