Inkhabar
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • Amrapali Case SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली केस में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिए फ्लैट खरीदारों का तुरंत रजिस्ट्रेशन करने के आदेश, देरी होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Amrapali Case SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली केस में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिए फ्लैट खरीदारों का तुरंत रजिस्ट्रेशन करने के आदेश, देरी होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Amrapali Case SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली फ्लैट बायर्स केस में एक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सख्त आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने दोनों अथॉरिटी से कहा है कि जल्द ही आम्रपाली फ्लैट बायर्स के फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू करवाएं. यदि रजिस्ट्रेशन में या फ्लैट का कब्जा देने में देरी हुई तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Inkhabar
inkhbar News
  • Last Updated: August 13, 2019 12:22:46 IST

नई दिल्ली. आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है. शीर्ष अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा है कि आम्रपाली फ्लैट खरीदारों का फ्लैट रजिस्ट्रेशन तुरंत शुरू करें. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी तरफ से फ्लैट रजिस्ट्रेशन या फ्लैट के कब्जे में देरी की जाती है तो उन्हें जेल भेज देंगे. मंगलवार को सुनवाई के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आम्रपाली मामले के लिए उन्होंने स्पेशल सेल बनाया है. साथ ही कुछ ऑफिसर की इसी काम के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है. दोनों अथॉरिटी ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के पालन में बिल्कुल देरी नहीं होगी.

मंगलवार को आम्रपाली मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कागजी शेर नहीं हैं, हम ठोस कार्रवाई करेंगे. हम रचनात्मक काम चाहते हैं. कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से दो टूक कहा कि कई नोटिस के बावजूद आपने कोई जवाब नहीं दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अथॉरिटी को चेतावनी देते हुए कहा कि हमें सख्त एक्शन लेने पर मजबूर न करें.

वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आम्रपाली फ्लैट खरीदारों ने अर्जी दाखिल कर कहा कि नई व्यवस्था के अनुसार जो उन्हें बकाया राशि देनी है उसका भुगतान बैंक कैसे करेगा, इस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए. साथ ही खरीदारों का कहना है कि बैंक को निर्देश देने चाहिए कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में बकाया राशि रिलीज करे. खरीदारों के वकील एम एल लाहौटी ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दायर की.

Supreme Court on Article 370: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लग रही पाबंदियों को लेकर याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Ayodhya Ram Janmbhoomi Babri Case Hearing: सुप्रीम कोर्ट में बोले रामलला के वकील- मस्जिद बाबर ने बनाई थी इसका कोई सबूत नहीं है, पढ़ें पूरा अपडेट

Tags