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Arvind Kejriwal: क्या अरविंद केजरीवाल मांग सकते है माफी, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा ?

नई दिल्लीः सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आपराधिक मानहानी मामले में माफीनामा देने को कहा है। सीएम केजरीवाल ने पिछली बार सुनवाई में यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो शेयर करने की गलती स्वीकार की थी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा क्या आप उन्हें माफी देना चाहते हैं। इस मामले की अगली […]

अरविंद केजरीवाल
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  • Last Updated: March 11, 2024 18:56:11 IST

नई दिल्लीः सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आपराधिक मानहानी मामले में माफीनामा देने को कहा है। सीएम केजरीवाल ने पिछली बार सुनवाई में यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो शेयर करने की गलती स्वीकार की थी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा क्या आप उन्हें माफी देना चाहते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

शिकायतकर्ता माफ करने को तैयार

सुनवाई कर रहे पीठ ने कहा कि आप हमें बताए कि आप क्या चाहते हैं। हम इसे दूसरी तरफ रख सकते हैं। हम आपकी या दूसरे पक्ष की जगह नही ले सकते हैं। पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता केजरीवाल को माफी का प्रारुप दे सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यदि आप माफी मांगना चाहते हैं तो आप इसे अपने अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रसारित कर सकते हैं। उन्हें जांच करने दीजिए।

अगली सुनवाई 13 मई को होगी

अदालत ने आगे कहा कि अन्यथा हम कानूनी मुद्दे की जांच करेंगे कि केवल री-ट्वीट करना आपराधिक अपराध है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जांच के बाद हम आपसे सहमत हो सकते हैं, हम दूसरे पक्ष से सहमत हो सकते हैं। हम इसकी जांच-करेंगे। जब एक वकील ने आदेश लेने के लिए समय मांगा तो पीठ ने कहा कि उन्हें माफीनामा दिखाओ। अगर वो इससे सहमत हैं तो ठीक है। मानहानि मामले में ट्रायल पर स्टे को सर्वोच्च अदालत ने दो महीने और बढ़ा दिया है। अब केस की सुनवाई 13 मई को होगी।