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Babri Masjid Demolition Case: बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में 30 सितंबर फैसला, आडवाणी, जोशी और उमा भारती हैं आरोपी

Babri Masjid Demolition Case: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के विध्वंस को अपराध कहा था. कोर्ट के मुताबिक बाबरी विध्वंस की घटना ने संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को हिलाकर रख दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल करने की सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया था साथ ही अदातल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 फरवरी 2001 के फैसले में आडवाणी और अन्य के खिलाफ साजिश रचने के आरोप को हटा देने को गलत करार दिया था.

Babri Masjid Demolition Case
inkhbar News
  • Last Updated: September 16, 2020 15:22:25 IST

नई दिल्ली: बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी. सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को इस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है. इस मामले में कुल 32 आरोपी हैं जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं. इस महीने की शुरुआत में सीबीआई अदालत ने सभी 32 आरोपियों के बयान दर्ज करके मामले में सभी कार्यवाही पूरी कर ली थी और अब 30 तारीख को अंतिम फैसला सुनाया जाएगा.

बाबरी विध्वंस मामले में केके मिश्रा 32 में से 25 आरोपियों की वकालत कर रहे हैं, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सहित अन्य शामिल हैं. गौरतलब है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई करने वाली विशेष सीबीआई अदालत की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के विध्वंस को अपराध कहा था. कोर्ट के मुताबिक बाबरी विध्वंस की घटना ने संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को हिलाकर रख दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल करने की सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया था साथ ही अदातल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 फरवरी 2001 के फैसले में आडवाणी और अन्य के खिलाफ साजिश रचने के आरोप को हटा देने को गलत करार दिया था.

बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुधीर कक्कड़, सतीश प्रधान, राम चंद्र खत्री, संतोष दुबे, ओम प्रकाश पांडे, कल्याण सिंह, उमा भारती, राम विलास वेदांती, विनय कटियार, प्रकाश शारना, गांधी यादव, जय भान सिंह, लल्लू सिंह, कमलेश त्रिपाठी, बृजभूषण सिंह, रामजी गुप्ता, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, धर्मदास, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, साध्वी ऋतंभरा, पवन पांडे, विजय बहादुर सिंह, आरएम श्रीवास्तव और धर्मेंद्र सिंह गुर्जर आरोपी हैं.

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