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Belated Return: जुर्माने के साथ ITR भरने की 31 दिसंबर अंतिम तारीख, जानें कैसे करें दाखिल

नई दिल्लीः अगर आप वित्त साल 2022-23 या आकलन साल 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की 31 जुलाई की समय-सीमा से चूक गए हैं तो भी रिटर्न दाखिल करने का आपके पास आखिरी मौका अभी भी है। आप 31 दिसंबर, 2023 तक जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न का भुगतान कर सकते हैं। आयकर नियमों के अनुसार, करदाता को हर […]

Belated Return: December 31 is the last date for filing ITR with penalty, know how to file
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  • Last Updated: December 18, 2023 10:46:07 IST

नई दिल्लीः अगर आप वित्त साल 2022-23 या आकलन साल 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की 31 जुलाई की समय-सीमा से चूक गए हैं तो भी रिटर्न दाखिल करने का आपके पास आखिरी मौका अभी भी है। आप 31 दिसंबर, 2023 तक जुर्माने के साथ बिलेटेड रिटर्न का भुगतान कर सकते हैं। आयकर नियमों के अनुसार, करदाता को हर वर्ष 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होता है। किसी कारण से अगर आप इस अवधि तक आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो भी आपको लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का आखिरी अवसर दिया जाता है। यानी जब कोई आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद आईटीआर भरता है तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं।

5,000 तक जुर्माना

बिलेटेड आईटीआर भरने का सबसे बड़ा अलाभ है कि आपको लेट फीस भरना पड़ता है। यह जुर्माना 5,000 रुपये तक जा सकता है। अगर आपकी सालाना करयोग्य आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको बिलेटेड रिटर्न भरते वक्त 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

इस तरीके से दाखिल करें बिलेटेडे आयकर रिटर्न

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर क्लिक करें।

यूजर आईडी में पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल कर लॉग इन करें।

ऊपर ई-फाइल मेन्यू दिखेगा। इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करें।

संबंधित आकलन साल चुनें। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन विकल्प चुनकर कंटीन्यू पर जाएं।

स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें अगर आपने पहले फाइलिंग का प्रयास किया था और ड्राफ्ट सेव कर रखा था तो ऊपर वाला विकल्प चुन सकते हैं।

फिर स्टेटस एप्लिकेबल में इंडिविजुअल पर जाएं क्योंकि आपको आईटीआर-1 भरना है।

अगले पेज पर आईटीआर दाखिल करने की वजह बतानी होगी।

यहां पहले से भरे रिटर्न का विवरण वैलिडेट करना होगा।

अब अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाएं।

यहां ई-सत्यापन करना होगा, जिसके बाद आपका रिटर्न दाखिल हो जाएगा।

31 दिसंबर की तारीख से भी चुके तो

कर विशेषज्ञ गिरीश नारंग बताते हैं कि आयकरदाता के लिए रिटर्न भरना जरूरी होता है। इसके कई फायदे होते हैं। 31 जुलाई की सीमा से चूकने वाले लोगों के लिए 31 दिसंबर आखिर तरीख होगी। अगर आप इस मौके से भी चूक जाते हैं तो अप्रैल, 2024 तक आईटीआर-यू दाखिल कर सकते हैं।  इस सुविधा का लाभ संबंधित मूल्यांकन साल समाप्त होने के बाद ही उठा सकते हैं।