नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का केस नहीं चलेगा। दिल्ली की अदालत ने राशिद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने को मंजूरी प्रदान कर दी है। अभियोजन पक्ष की तरफ से दायर एप्लीकेशन पर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार ने यह आदेश दिया है।

सिफारिश पर वापस ली मंजूरी

बता दें कि इससे पहले 23 दिसंबर, 2024 को दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शेहला पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर इस मंजूरी को वापस ले लिया गया है।

2019 में दर्ज किया गया था केस

मालूम हो कि साल 2019 में शेहला राशिद के खिलाफ दंगे भड़काने और देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज हुआ था। राशिद ने ट्वीट कर भारतीय सेना पर कश्मीर के लोगों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद-370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में लोगों पर काफी अत्याचार हुए हैं। इसे लेकर उन्होंने उस वक्त एक के बाद एक लगातार 10 ट्वीट भारतीय सेना और केंद्र सरकार के खिलाफ किए थे।

…बाद में तारीफ शुरू कर दिया

हालांकि बाद में शेहला राशिद ने कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ करना शुरू कर दिया। 2023 और 2024 में उन्होंने कई ट्वीट्स कर केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र की कोशिशों की वजह से कश्मीर के हालात पहले से काफी बेहतर हुए हैं।

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