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गाम्बिया : मेडन फार्मा को राहत, केंद्र बोला- सिरप में कोई मिलावट नहीं

नई दिल्ली : बीते दिनों अफ्रीकी देश गाम्बिया में कथित रूप से भारतीय कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था. अब इस मामले में सिरप बनाने वाली कंपनी मेडन फार्मा को क्लीन चीट मिल गई है. केंद्र सरकार ने कंपनी के सिरप में किसी भी तरह की मिलावट ना होने […]

case of death of children in Gambia Maiden Pharma Company
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  • Last Updated: December 15, 2022 20:27:41 IST

नई दिल्ली : बीते दिनों अफ्रीकी देश गाम्बिया में कथित रूप से भारतीय कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था. अब इस मामले में सिरप बनाने वाली कंपनी मेडन फार्मा को क्लीन चीट मिल गई है. केंद्र सरकार ने कंपनी के सिरप में किसी भी तरह की मिलावट ना होने की बात कही है.

फार्मा को राहत

केंद्र सरकार ने कहा है कि मेडन फार्मा का सीरप किसी भी तरह की मिलावट से मुक्त है क्योंकि ये सिरप स्टैंडर्ड क्वालिटी के सभी मानकों पर खरा उतरा है. राज्य सभा में केंद्र सरकार ने मामले को लेकर कहा- जांच में मेडन फॉर्मा के कफ सीरप में किसी भी तरह की खामी नहीं पाई गई है. बता दें, पूरे मामले की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉ. वाई के गुप्ता की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था. अब सिरप से 66 बच्चों की मौत के मामले में कंपनी को राहत मिली है.

ये है पूरा मामला

दरअसल 1, 3, 6 और 11 अक्टूबर को सिरप के प्रोडक्शन वाली जगह का निरीक्षण किया गया था. सिरप बनाने वाली जगह से बैच की दवाओं के नमूने कलेक्ट कर चंडीगढ़ लैब भेजे गए थे. यहीं पर इन नमूनों की जांच की गई. हरियाणा की कंपनी Maiden Pharma ये कफ सिरप बनाती है. जिसके प्रोडक्शन पर हरियाणा सरकार रोक लगा चुकी है. सोनीपत में स्थित Maiden Pharma कंपनी के कामकाज को लेकर बीते दिनों हरियाणा स्टेट ड्रग अथॉरिटी को कई गड़बड़ियां मिली थीं. जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया था.

भेजा था कारण बताओ नोटिस

इसी बीच भारत की कंपनियों की 4 कफ सिरप को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जानलेवा घोषित कर दिया था. इस घोषणा के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सोनीपत में मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी पहुंची. जहां अधिकारियों को जांच के बाद सोनीपत स्थित कंपनी में 12 गड़बड़ियां मिली थी.हरियाणा स्टेट ड्रग अथॉरिटी ने इसेक तुरंत बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सवाल किया था कि कंपनी का लाइसेंस क्यों निरस्त नहीं किया जाना चाहिए.

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