Inkhabar
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • SC/ST एक्ट: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बदलाव से कमजोर हुआ कानून, देश को पहुंचा नुकसान

SC/ST एक्ट: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- बदलाव से कमजोर हुआ कानून, देश को पहुंचा नुकसान

एससी एसटी एक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आपके फैसले से देश भर में भ्रम की स्थिति पैदा हुई जिसके चलते देश को काफी नुकसान हो रहा है. केंद्र ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने कानून को कमजोर किया है. जिसके चलते देश भर में हिंसात्मक घटनाएं हुईं जिसमें कई लोग मारे गए थे.

Dilution of SC/ST Act has caused great damage to the country: Centre tells Supreme Court
inkhbar News
  • Last Updated: April 12, 2018 15:56:41 IST

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाल ही में एससी-एसटी एक्ट की लेकर समाज में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. जिससे देश को नुकसान हो रहा है. केंद्र का कहना है कि एससी-एसटी एक्ट पर दिए गए फैसले ने न सिर्फ इस कानून को कमजोर किया है, बल्कि देश में हिंसा भी फैली, जिससे देश को काफी नुकसान भी हुआ है.

अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट को लेकर एफिडेविट फाइल किया. जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि ‘कोर्ट इस तरह से कानून में बदलाव नहीं कर सकता, ये अधिकार संसद के पास है.’ साथ ही सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि SC/ST एक्ट पर दिए गए फैसले ने इस कानून को कमजोर किया.

एफिडेविट में सरकार की तरफ से कहा गया है कि ‘डीएसपी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का फैसला गलत है. साथ ही सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक की गिरफ्तारी से पहले भी निश्चित अथॉरटी की मंजूरी लेने का फैसला भी गलत है. FIR दर्ज करना पुलिस का काम है.’ उल्लेखनीय है कि एससी एसटी एक्ट में फैसले के चलते देश भर में कई जगह हिंसा हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें-आरक्षण के विरोध में सवर्णों का भारत बंद आज, गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद कई शहरों में बढ़ी सुरक्षा

दलित उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी अनशन, राजघाट पर राहुल गांधी रखेंगे एक दिन का उपवास

Tags