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Citizenship Amendment Act: भारत में CAA लागू होने पर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा- इस पर…

नई दिल्लीः विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की घोषणा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि यह कानून कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और कानून के समक्ष सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार […]

Citizenship Amendment Act
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  • Last Updated: March 15, 2024 12:36:04 IST

नई दिल्लीः विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की घोषणा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि यह कानून कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और कानून के समक्ष सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।

विदेश विभाग ने दी जानकारी

मिलर ने एक सवाल के जवाब में बताया, “हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।”

बता दें बुधवार को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा था कि नया कानून सिर्फ उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए है, जो अविभाजित भारत का हिस्सा थे और यह किसी के अधिकारों पर आघात नहीं करेगा।

CCA से गैर-मुस्लिमों को मिलेगी राहत

गृह मंत्री ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा था, “मैंने CAA पर अलग-अलग मंचों पर लगभग 41 बार बात की है और इस पर विस्तार से बात की है कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। CAA का उद्देश्य सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं – जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। इस कानून के माध्यम से उनकी पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है।”

11 मार्च को लागू हुआ अधिनियम

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है और आवेदन ऑनलाइन मोड में जमा किए जाने हैं, इसके लिए सरकार द्वारा एक वेब पोर्टल भी आरंभ कर दिया गया है। केंद्र ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया।

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