Inkhabar

CJI चंद्रचूड़ ने SBI को लगाई फटकार, दिए सख्त आदेश

नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बार फिर से फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई से कहा कि हमारे आदेश के बावजूद एसबीआई ने अब तक यूनिक आईडी नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया है। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि […]

Supreme Court News
inkhbar News
  • Last Updated: March 18, 2024 12:55:13 IST

नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बार फिर से फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई से कहा कि हमारे आदेश के बावजूद एसबीआई ने अब तक यूनिक आईडी नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया है। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हमारा आदेश इस मामले में पहले से स्पष्ट है, तो एसबीआई डेटा रिलीज क्यों नहीं कर रहा है।

SBI को फटकारा

CJI चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि SBI का रवैया ऐसा है कि कोर्ट बताए कि किस किसका खुलासा करना है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बांड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए, जो भी आपके पास है।

‘हर बात की जानकारी दे एसबीआई’

मुख्य न्यायाधीश ने SBI के वकील हरीश साल्वे से कहा कि हम चाहते थे कि एसबीआई हर बात का खुलासा करे। उन्होंने कहा कि एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति चमद्रचूड़ ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि एसबीआई कोर्ट के प्रति स्पष्टवादी और निष्पक्ष रहेगा। उन्होंने कहा कि जब हमने सभी विवरण देने को कहा था, तो इसका मतलब सभी विवरण है। उन्होंने पूछा कि बांड संख्या का खुलासा अब तक क्यों नहीं किया गया।