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Delhi Excise Policy Case में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे CM केजरीवाल, HC ने गिरफ्तारी को ठहराया था सही

नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने सीएम की गिरफ्तारी-रिमांड को सही ठहराया है। इसके साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम की अर्जी को खारिज कर दिया। मालूम हो कि केजरीवाल […]

(Delhi CM Arvind Kejriwal)
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  • Last Updated: April 10, 2024 07:58:51 IST

नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने सीएम की गिरफ्तारी-रिमांड को सही ठहराया है। इसके साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम की अर्जी को खारिज कर दिया। मालूम हो कि केजरीवाल ने 23 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी। अब इस मामले में आप सुप्राम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप

दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत पाने में असफल होने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि तथाकथित आबकारी नीति घोटाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म करने की राजनीतिक साजिश है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हमारे समक्ष पर्याप्त सबूत पेश किया है. हमने उन बयानों को देखा है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि गोवा चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था. सीएम केजरीवाल को रिमांड में भेजने का फैसला बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतकिता की फिक्र है, राजनीतिक नैतिकता की नहीं.

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