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महिला के शरीर पर टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न के बराबर, केरल हाई कोर्ट ने कहा सम्मान से समझौता नहीं

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि महिला के शरीर की बनावट पर टिप्पणी करना या उसकी शारीरिक विशेषताओं पर या किसी प्रकार की टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न के समान है।

Kerala Highcourt Remark on Woman Harassment
inkhbar News
  • Last Updated: January 8, 2025 13:32:40 IST

नई दिल्लीः केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बोला की महिला के शरीर पर टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न के बराबर माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के शरीर के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया जाएगा और सजा भी इसी आरोप के आधार पर मिलेगी।

सम्मान से समझौता नही

अदालत ने इस तरह की टिप्पणियों को महिला के सम्मान और गरिमा का उल्लंघन करार दिया और इसे गंभीर अपराध माना है। ये निर्णय न्यायमूर्ति ए.बदरुद्दीन के द्वारा दिया गया है। केरल हाईकोर्ट के इस फैसले ने महिलाओं के अधिकार और सम्मान के मुद्दे पर एक मजबूत संदेश दिया है। यह निर्णय न केवल कानूनी रूप से अहम है बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है।

क्या है पूरा मामला

ये मामला केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबी) के एक पूर्व कर्मचारी से जुड़ा है, जिसने कथित तौर पर केएसईबी में एक वरिष्ठ सहायक पर टिप्पणी की थी और महिला को फोन पर कई आपत्तिजनक मैसेज भेजे थे। इसके लिए आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A(1)(iv) और 509 के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा, आरोपी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उपद्रव करने के लिए केरल पुलिस (KP) अधिनियम की धारा 120(o) भी लगाई गई। हालांकि आरोपी के वकील का तर्क था कि किसी के शरीर की संरचना पर टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए साफ किया कि किसी महिला पर ऐसी टिप्पणी न केवल उसके सम्मान के खिलाफ है, बल्कि यह यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।

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