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Delhi High Court: 45 वर्ष इंतजार के बाद मिलेगा शख्स को डीडीए फ्लैट, हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

नई दिल्लीः हाईकोर्ट के आदेश के बाद 45 साल पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को फ्लैट पाने का मौका दिया गया है। अदालत ने डीडीए को चार सप्ताह के भीतर फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। ईश्वर चंद जैन ने 3 अक्टूबर 1979 को डीडीए की […]

Delhi High Court
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  • Last Updated: February 29, 2024 10:34:10 IST

नई दिल्लीः हाईकोर्ट के आदेश के बाद 45 साल पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को फ्लैट पाने का मौका दिया गया है। अदालत ने डीडीए को चार सप्ताह के भीतर फ्लैट का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। ईश्वर चंद जैन ने 3 अक्टूबर 1979 को डीडीए की नई पैटर्न पंजीकरण (एनपीआर) योजना के तहत एलआईजी फ्लैट के लिए आवेदन किया था।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने दिया निर्देश

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने डीडीए को जैन को 1996 में अपार्टमेंट के आवंटन के समय प्रचलित कीमत पर चार सप्ताह के भीतर अपार्टमेंट प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अधिकांश लोगों का सपना है कि उनके नाम पर शहर में एक संपत्ति हो और डीडीए द्वारा जैन को वक्त पर फ्लैट उपलब्ध कराने में विफलता दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और कदाचार के समान है।

डीडीए ने दिया ये तर्क

दूसरी ओर, डीडीए ने तर्क किया कि याचिकाकर्ता की मुख्य फाइल उनके रिकॉर्ड में नहीं मिल रही है, इसलिए डीडीए डीएएल जारी करने की तारीख नहीं बता सकता, सिवाय इस बयान के कि डीएएल जारी किया गया था। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को एक डीएएल जारी किया गया था लेकिन शिकायतकर्ता ने आवश्यक राशि का भुगतान नहीं किया।

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