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Election Comission: चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्लीः चुनाव आयोग नियुक्ति अधिनियम 2023 के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय 21 मार्च को सुनवाई करेगा। बता दें कि नए कानून के तहत चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। वहीं दायर याचिका में मांग की गई है कि समिति में मुख्य न्यायाधीश को रखा जाए। बता दें कि […]

Election Comission: चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
inkhbar News
  • Last Updated: March 15, 2024 14:03:10 IST

नई दिल्लीः चुनाव आयोग नियुक्ति अधिनियम 2023 के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय 21 मार्च को सुनवाई करेगा। बता दें कि नए कानून के तहत चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। वहीं दायर याचिका में मांग की गई है कि समिति में मुख्य न्यायाधीश को रखा जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 15 मार्च को इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन अब 21 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है।

गैर-सरकारी संगठन ने दायर की है याचिका

यह याचिका गैर-सरकारी संगठन एसोसिशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दायर की है। एडीआर ने याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा सात की वैधता को चुनौती दी है और इसके अमल पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना,जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

सुनवाई क्यों है महत्वपूर्ण

यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व ऑफिसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को गुरुवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्हें पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने चुना। बता दें कि 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद दो रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं। नए कानून के अनुसार चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं।