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दिल्ली में ड्रोन सहित फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर लगा बैन, 15 अगस्त के चलते आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आदेश जारी किया गया है. इसके तहत राजधानी में माइक्रो लाइटएयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, पैरा जैंपिंग, ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लेडर्स, यूएवी और यूएएस पर प्रतिबंध लगाया है.

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  • Last Updated: August 1, 2024 19:43:30 IST

नई दिल्ली: दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आदेश जारी किया गया है. इसके तहत राजधानी में माइक्रो लाइटएयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, पैरा जैंपिंग, ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लेडर्स, यूएवी और यूएएस पर प्रतिबंध लगाया है. ये प्रतिबंध 15 दिनों के लिए लगाया गया है जो 2 अगस्त से 16 अगस्त तक लागू रहेगा.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

वहीं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अपने आदेश में कहा कि जो इन आदेश का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस हर साल अलर्ट मोड में आ जाती है. आने वाले 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सघन जांच अभियान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी रहेगी.

हर बार रहती है कड़ी नजर

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पुलिस हर बार भीड़-भाड़ वाले इलाकों की जांच करती है. इस काम में पुलिस की बड़ी टीम लगाई जाती है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले और उसके आस पास के इलाकों पर कड़ी नजर रहती है. इस अवसर पर देशभर के लोग दिल्ली में आते हैं. ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.

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