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Afzal Ansari: अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, बहाल होगी सांसदी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा को निलंबित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद बीएसपी के नेता अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता अब बहाल कर दी जाएगी। बता दें कि वह मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेगें। उच्चतम […]

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  • Last Updated: December 14, 2023 13:49:57 IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा को निलंबित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद बीएसपी के नेता अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता अब बहाल कर दी जाएगी। बता दें कि वह मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेगें। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर कहा कि बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी न तो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं और न ही वह भत्ते ले सकते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं।

क्या बोला SC ने?

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि यूपी के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद अंसारी लोकसभा में अपना वोट नहीं डालेंगे और न ही कोई भत्ता ले सकेंगे, लेकिन वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि बहुमत के फैसले से उनकी राय अलग है और उन्होंने अफजाल अंसारी की अपील खारिज कर दी।

दोषसिद्धि के निपटारे के लिए HC को मिला समय

सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को पूर्व बसपा सांसद अफजल अंसारी की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ आपराधिक अपील का निपटारा 30 जून, 2024 तक करने का निर्देश दिया है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 31 अक्टूबर को इस मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग करने वाली अंसारी की याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।