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Gold Hallmarking: 1 अप्रैल से सोना और ज्वैलरी खरीदने का बदलेगा नियम, सरकार ने लागू किया यह आदेश

नई दिल्ली: सरकार द्वारा नए नियम जारी होने के बाद 1 अप्रैल 2023 से केवल छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग (Alphanumeric Hallmarking) ही मान्य होंगे। बता दें, इसके बिना सोना और सोने से बने गहने नहीं बिकेंगे। सोना और ज्वैलरी खरीदने और बेचने वालों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उपभोक्ता मामलों […]

Gold Hallmarking
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  • Last Updated: March 4, 2023 07:38:27 IST

नई दिल्ली: सरकार द्वारा नए नियम जारी होने के बाद 1 अप्रैल 2023 से केवल छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग (Alphanumeric Hallmarking) ही मान्य होंगे। बता दें, इसके बिना सोना और सोने से बने गहने नहीं बिकेंगे।

सोना और ज्वैलरी खरीदने और बेचने वालों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumers Affairs Ministry) ने बताया है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियां नहीं बिक सकेंगे। उपभोक्ता मामले के विभाग ने जानकारी दी है कि उपभोक्ताओं के बीच चार डिजिट और छह डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह खास निर्णय लिया गया है।

1 अप्रैल 2023 से जारी होगा रूल

खबर के अनुसार, नए नियम जारी होने के बाद 1 अप्रैल 2023 से केवल छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग (Alphanumeric Hallmarking) ही मान्य होंगे। बता दें, इसके बिना सोना और सोने के गहने नहीं बिकेंगे। वहीं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ग्राहकों के हित में यह खास फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार चार डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि 1 अप्रैल से सोने के गहनों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी (हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या) के बिना करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

 

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