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सरकार का आदेश, रात 10 से सुबह 6 के बीच हो कंडोम के विज्ञापनों का प्रसारण

बच्चों के लिए अनुपयुक्त बताते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कंडोम के विज्ञापनों के प्रसारण के लिए समय निर्धारित कर दिया. अब कंडोम के विज्ञापनों का प्रसारण टीवी चैनलों पर सरकार द्वारा तय समय पर ही किया जाएगा.

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  • Last Updated: December 12, 2017 07:56:52 IST

नई दिल्लीः सरकार ने कंडोम के विज्ञापनों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है जिसके तहत अब कंडोम के विज्ञापनों का समय निर्धारित कर दिया गया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब ऐसे विज्ञापनों का प्रसारण रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाएगा क्योंकि ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है. सभी टीवी चैनलों को मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी भेजकर कहा है कि निर्धारित समय के अलावा कंडोम के विज्ञापन न दिखाए जाएं, क्योंकि ये एख निश्चित आयु के वर्ग के लिए हैं और बच्चों के अनुपयुक्त हैं.

सरकार ने कहा कि उनका यह फैसला बच्चों की सुरक्षा खतरे में न पड़ने वाले व उनमे गलत बातों की रुचि न पैदा न होने देने के नियमों पर आधारित है. इसमें उन नियमों का भी उल्लेख किया गया है जो ‘अशिष्ट, अश्लील, विचारोत्तेजक, घृणित या आक्रामक विषयों’ को प्रतिबंधित करता है. मंत्रालय का कहना है कि उनके ध्यान में यह बात लाई गई थी कि कुछ टेलीविजन चैनल अभद्र भाषा के प्रयोग वाले विज्ञापनों का प्रसारण कर रहें हैं जो नियमावली के नियम 7(7) के विरुद्ध है जिसमें कहा गया है कि कोई भी केबल सेवा प्रदाता ऐसा विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो या गलत व्यवहार के प्रति उनकी रुचि पैदा करे अथवा जिनमें उन्हें भीख मांगते हुए या अभद्र या अपमाजनक परिस्थितियों में दिखाया गया हो.

गौरतलब है कि सरकार भी गर्भ निरोधक व और एड्स नियंत्रण के लिए प्रचार करती है. कई बड़े ब्रैंड्स के कंडोम का प्रचार मशहूर बॉलिवुड कलाकार भी करते हैं. जिसके प्रसारण का अब सरकार ने समय निर्धारण कर दिया है.

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