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संजय रावत की विरोधियों को धमकी, कहा शिवसेना और मातोश्री से मत उलझो, वरना 20 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिए जाओगे

मुंबई: महाराष्ट्र में इस वक़्त हनुमान चालीसा पर सियासी घमासान मचा हुआ है. कल नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का आयोजन करने के उपलक्ष में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस घटना के बाद शिवसेना नेता संजय रावत ने विरोधियों को सीधी चेतावनी दी है। […]

Sanjay rawat
inkhbar News
  • Last Updated: April 24, 2022 13:34:13 IST

मुंबई: महाराष्ट्र में इस वक़्त हनुमान चालीसा पर सियासी घमासान मचा हुआ है. कल नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का आयोजन करने के उपलक्ष में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इस घटना के बाद शिवसेना नेता संजय रावत ने विरोधियों को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि शिवसैनिकों से दूर रहें। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय रावत ने कहा कि शिवसेना और मातोश्री से दूर रहो या परिणाम भुगतो। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय रावत ने कहा कि ‘मैं यह कहना चाहता हूं कि शिवसेना और मातोश्री से न उलझें, आपको 20 फीट गहरा गाड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यह कैमरा के सामने कह रहा हूं, शिवसेना के सब्र का इम्तिहान मत लो।’ शिवसेना नेता ने कहा कि दूसरे सियासी दलों की तरफ से राणा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

शनिवार को शिवसैनिकों ने राणा दंपति के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नवनीत राणा और रवि राणा ने मुख्यमंत्री आवास- मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इस पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

गिरफ़्तारी को बताया गैरकानूनी

रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। उन्होने कहा कि ये गिरफ़्तारी गैर क़ानूनी और असंवैधानिक है क्योंकि दोनों जनसेवक (सांसद और विधायक) हैं। वकील ने कहा कि दोनों नेताओ को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर की अनुमति लेना चाहिए थी, लेकिन कोई इजाजत नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार , मामले में 14 दिनों के भीतर धारा 41ए के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया।’

रवि राणा ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार नवनीत और रवि राणा को रिहा नहीं करती है, तो उनकी रिहाई के आदेश अदालत के जरिए हासिल किए जाएंगे।

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