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हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। Jharkhand Land Scam Case: कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में लोकसभा चुनाव को लेकर सोरेन को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। क्या कहा कोर्ट ने? शीर्ष […]

Supreme court
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  • Last Updated: May 22, 2024 14:05:36 IST

नई दिल्ली। Jharkhand Land Scam Case: कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में लोकसभा चुनाव को लेकर सोरेन को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया।

क्या कहा कोर्ट ने?

शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालत मामले पर संज्ञान ले चुकी है। कोर्ट ने कहा कि नियमित बेल याचिका भी खारिज हो चुकी है तो ऐसे में गिरफ्तारी की चुनौती पर सुनवाई का आधार नहीं बनता। बता दें कि इस मामले में मंगलवार (21 मई, 2024) को भी न्यायालय में बहस हुई थी। हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तो ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मंगलवार और बुधवार को दलील रखी।

किसकी क्या है दलील?

कपिल सिब्बल ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि यह 8.86 एकड़ जमीन का मामला है तथा इससे हेमंत सोरेन से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी रिकॉर्ड सही है तो ऐसे में कोई विवाद ही नहीं बनता है। वहीं एसवी राजू ने कहा कि ऐसा कहना गलत है कि इस केस में विवाद नहीं बनता।

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