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ICJ Verdict On Kulbhushan Jadhav Case: कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत आज सुनाएगी फैसला, पाकिस्तान की जेल में हैं बंद

Kulbhushan Jadhav Case Verdict: हेग स्थिति अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) आज बुधवार यानी 17 जुलाई 2019 को पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाएगी. इस मामले में भारत अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद कर रहा है. बता दें कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना चुकी है, जिसके खिलाफ भारत अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में गया है. आईसीजे ने मई 2017 में मामले की सुनवाई करते हुए कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी.

Kulbhushan Jadhav Case Verdict:
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  • Last Updated: July 17, 2019 05:20:06 IST

ICJ Verdict On Kulbhushan Jadhav Case: हेग स्थिति अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत(ICJ) आज बुधवार यानी 17 जुलाई 2019 को पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाएगी. इस मामले में भारत अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद कर रहा है. बता दें कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना चुकी है, जिसके खिलाफ भारत अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में गया है. आईसीजे ने मई 2017 में मामले की सुनवाई करते हुए कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आईसीजे के इस फैसले पर पूरे भारत की नजरे टिकी हुई हैं.

पाकिस्तान का इस पूरे मामले पर कहना है कि जासूसी के आरोप में उसने तीन मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया जबकि भारत उसके दावे को खारिज करता आया है. भारत का कहना है कि नौसेना के अधिकारी रहे कुलभूषण जाधाव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान लाया गया है. जाधव का ईरान में खुद का कारोबार है. भारत ने इस मामले में विएना संधि एंव कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन को आधार बनाकर आईसीजे में केस दायर किया है. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने देश में जासूसी करने एंव आतंकवाद फैलाने के आरोप में अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी. आईसीसी ने भारत की अपील पर पाकिस्तान से कहा था कि उसका अंतिम फैसला आने तक जाधव को दी गई फांसी की सजा को वह स्थगित रखे.

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) से जाधव को मिली फांसी की सजा रद्द करने एंव उनकी तुरंत रिहाई की मांगी की है. भारत का कहना है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को दोषी ठहराने में जरूरी मानदंडो का पालन नहीं किया. दिसंबर 2017 में जाधव की मां और पत्नी ने पाकिस्तान का दौरा किया लेकिन उनके साथ पाकिस्तान में बदसलूकी की गई थी. यहां तक की कुलभूषण जाधव से मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी को मंगलसूत्र पहनने की भी इजाजत नहीं दी गई थी. भारत ने इस पर कहा था की मुलाकात की यह प्रक्रिया डराने वाली थी. इस मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि जाधव की पत्नी एंव मां को मुलाकात से पहले दूसरे कपड़े पहने के लिए बाध्य किया गया और उन्हें मातृ भाषा में बात करने की भी इजाजत नहीं दी गई.

बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) अपना ऐसे में समय में सुनाएगी जब करतारपुर कॉरिडोर की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच गत रविवार को वाघा बार्डर पर बैठक हुई थी. आईसीजे का अहम फैसला आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अगले सप्ताह अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे. संभावना है कि आईसीजे कुलभूषण जाधव मामले की दोबारा एंव निष्पक्ष पारदर्शी सुनवाई के लिए पाकिस्तान को कह सकता है.

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