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Income Tax Department FA Scheme: शिकायत दर्ज कराने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई सुविधा से मिलेगी टैक्सपेयर्स को राहत, जानें पूरी जानकारी

Income Tax Department FA Scheme: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) ने करदाताओं की सुविधा के लिए खास सुविधा शुरू की है। इसके तहत अब टैक्‍सपेयर्स को अलग तरह की शिकायत के लिए अलग प्‍लेटफॉर्म उपलब्‍ध कराया गया है।

Income Tax Department FA Scheme
inkhbar News
  • Last Updated: August 8, 2021 17:38:02 IST

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) ने करदाताओं की सुविधा के लिए खास सुविधा शुरू की है। इसके तहत अब टैक्‍सपेयर्स को अलग तरह की शिकायत के लिए अलग प्‍लेटफॉर्म उपलब्‍ध कराया गया है।

विभाग ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम (Faceless Assessment Scheme) के तहत कई पहलुओं पर शिकायत दर्ज कराने को टैक्सपेयर्स के लिए तीन अलग आधिकारिक ईमेल आईडी जारी की हैं। टैक्सपेयर्स के चार्टर के साथ मेल करते हुए टैक्सपेयर्स सर्विस को बेहतर बनाने के लिए विभाग ने लंबित मामलों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने के लिए फेसलेस स्कीम के तहत समर्पित ई-मेल आईडी बनाई हैं।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कहा कि इससे टैक्सपेयर्स अपनी समस्‍या विशेष के लिए तीन अलग-अलग ईमेल आईडी के जरिये शिकायत कर सकते हैं। दरअसल, फेसलेस असेसमेंट स्कीम यानी ई-असेसमेंट (e-assessment) के तहत टैक्सपेयर्स और टैक्स अधिकारी का आमाना-सामना नहीं हो पाता है. इससे टैक्सपेयर्स को किसी भी तरह की शिकायत करना आसान हो जाएगा। साथ ही उनकी समस्‍या का समाधान भी आसानी से हो जाएगा।

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