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ITR Filing Using Aadhaar Number: आधार की मदद से आयकर रिटर्न आईटीआर ऑनलाइन कैसे करें वेरिफाई

ITR Filing Using Aadhaar Number: आयकर रिटर्न, आईटीआर वेरिफाई करना बेहद अनिवार्य होता है. आधार कार्ड ओटीपी के माध्यम से आईटीआर को ऑनलाइन ई-सत्यापित किया जा सकता है. ये आयकर विभाग द्वारा आईटीआर को सत्यापित करने के सूचीबद्ध तरीकों में से एक है. ऑनलाइन आईटीआर को आधार की मदद से वेरिफाई करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ITR Filing Using Aadhaar Number
inkhbar News
  • Last Updated: July 24, 2019 13:31:39 IST

नई दिल्ली. आयकर विभाग ने ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in के माध्यम से व्यक्तियों को अपना मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर या आयकर रिटर्न दाखिल करने का मोका दिया है. पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया गया है. इस निर्धारित समय सीमा तक आईटीआर दाखिल करने से कोई जुर्माना शुल्क नहीं देना पड़ेगा. आईटीआर फाइल करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को इसे सत्यापित करना भी आवश्यक है. करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर दी गई जानकारी के अनुसार, आधार ओटीपी के माध्यम से आयकर रिटर्न ई-सत्यापन कर सकते हैं. आधार और पंजीकृत मोबाइल फोन का उपयोग कर आयकर रिटर्न (आईटीआर) को सत्यापित करने के लिए नीचे दिए गए चरण दिए गए हैं.

  • ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • उपयोगकर्ता को पोर्टल पर लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करना होगा. हालांकि, यह केवल तभी लागू होता है जब उपयोगकर्ता का आधार उसके पैन (स्थायी खाता संख्या) में अंकित नहीं होता है.
  • अब पोर्टल पर ई-सत्यापन के लिंक पर क्लिक करें.
  • आधार ओटीपी का उपयोग करके ई-सत्यापित रिटर्न के लिए विकल्प चुनें.
  • जनरेट ओटीपी विकल्प पर क्लिक करें.
  • ऐसा करने के बाद, आधार के साथ पंजीकृत उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है. यह ओटीपी पोर्टल पर दिए गए स्थान में
  • उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किया जाना है.
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ऑनलाइन सुविधा आयकर रिटर्न की स्थिति की पुष्टि करती है.

इसके अलावा, आयकर विभाग एक आईटीआर के सत्यापन के लिए चार और तरीके प्रदान करता है. आयकर रिटर्न बैंक एटीएम, बैंक खाता, डीमैट खाता और नेट बैंकिंग के जरिए भी सत्यापित किया जा सकता है. सामान्य श्रेणी में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यक्तियों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक अनिवार्य है. वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और 80 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति) के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये और बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए सीमा 5 लाख रुपये है.

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