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Jyotraditya Scindia: सिंधिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, राज्यसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

नई दिल्लीः केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरीदित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके राज्यसभा निर्वाचन में गलत जानकरी देने के आरोप लगाते हुए सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रस के वरिष्ठ […]

Jyotraditya Scindia: सिंधिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, राज्यसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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  • Last Updated: February 17, 2024 17:36:53 IST

नई दिल्लीः केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरीदित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके राज्यसभा निर्वाचन में गलत जानकरी देने के आरोप लगाते हुए सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ गोविंद सिंह ने दायर की थी।

2109 में भेजे गए थे राज्यसभा

बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी परंपरागत गुना-शिवपुरी सीट से भाजपा से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ की सरकार को झटका देते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली और भाजपा की सरकार बनवा दी। बदले में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था।

नामाकंन पत्र मे गलत जानकारी देने का आरोप

उनके राज्यसभा के लिए भरे गए नामांकन पत्र को चुनौती देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। 2020 में दर्ज इस याचिका में डॉ. सिंह ने आरोप लगाया था कि सिंधिया ने नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दिया है, उसमें उनके द्वारा गलत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा था कि सिंधिया के विरूद्ध भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक आपराधिक केस दर्ज है, जिसकी जानकारी उन्होंने शपथ पत्र में नहीं दी।

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