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‘क्या जमानत में देरी जानबूझकर’, पीएम मोदी और CJI चंद्रचूड़ की उपस्थिति में ये क्या बोल गए कपिल सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने शुक्रवार (30 अगस्त) को न्यायपालिका की निचली अदालतों के महत्व पर जोर दिया।

Kapil Sibal on Bail
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  • Last Updated: August 31, 2024 20:50:42 IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने शुक्रवार (30 अगस्त) को न्यायपालिका की निचली अदालतों के महत्व पर जोर दिया। सिब्बल ने ट्रायल कोर्ट, जिला अदालतों और सेशन कोर्ट को बिना भय और पक्षपात के न्याय देने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन अदालतों को केवल अधीनस्थ नहीं बल्कि न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाना चाहिए।

सिब्बल ने कहा, “इन अदालतों को अधीनस्थ मानना गलत है, क्योंकि वे ही न्याय प्रदान करती हैं। हमें यह विश्वास पैदा करना होगा कि उनके फैसले न्यायपूर्ण हैं और वे न्याय प्रणाली की रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करती हैं।”

निचली अदालतों में जमानत का कम होना

सिब्बल ने अपने लंबे कानूनी करियर के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि जिला अदालतों में जमानत की आवृत्ति कम है। उन्होंने कहा, “मेरे करियर में मैंने बहुत ही कम जमानत दी है। यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी यही कहा है। उच्च न्यायालयों पर बोझ बढ़ने के कारण, निचली अदालतों में जमानत देना एक अपवाद बन गया है।”

सिब्बल ने यह भी कहा कि “स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र का मूल है और इसे बाधित करने का कोई भी प्रयास हमारी लोकतांत्रिक गुणवत्ता को प्रभावित करता है।”

सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान

भारत के मुख्य न्यायाधीश, चंद्रचूड़ ने जिला न्यायालयों को ‘अधीनस्थ’ कहने की औपनिवेशिक युग की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “न्यायिक प्रणाली की रीढ़ को बनाए रखने के लिए, हमें जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ मानना बंद करना होगा। स्वतंत्रता के पचहत्तर साल बाद, यह समय है कि हम ब्रिटिश युग के एक और अवशेष – अधीनता की मानसिकता को समाप्त करें।”

इस प्रकार, सिब्बल और सीजेआई चंद्रचूड़ ने निचली अदालतों की भूमिका और जमानत देने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं, जो न्यायपालिका के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं।

 

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