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50,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की सजा…11 लोगों की मौत के बाद जागी कर्नाटक सरकार, भीड़ प्रबंधन को लेकर नया विधेयक हुआ प्रस्तावित

Karnataka Crowd Management Bill : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत के मौके पर बेंगलुरु में हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद, कर्नाटक सरकार एक नया भीड़ प्रबंधन विधेयक लाने जा रही है। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को कहा कि इस विधेयक […]

Karnataka Crowd Management Bill
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  • Last Updated: June 19, 2025 21:33:27 IST

Karnataka Crowd Management Bill : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत के मौके पर बेंगलुरु में हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद, कर्नाटक सरकार एक नया भीड़ प्रबंधन विधेयक लाने जा रही है। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने गुरुवार को कहा कि इस विधेयक पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है।

50,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा

विशेष रूप से, विधेयक में न केवल भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए कार्यक्रम आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है, बल्कि इसमें 50,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की कैद का भी प्रस्ताव है।

कैबिनेट बैठक के बाद पाटिल ने संवाददाताओं से कहा, “आज चार विधेयक प्रस्तावित किए गए – कर्नाटक भीड़ नियंत्रण, कार्यक्रमों में भीड़ का प्रबंधन और सामूहिक समारोह स्थल विधेयक, 2025; कर्नाटक रोहित वेमुला विधेयक, 2025; कर्नाटक गलत सूचना, फर्जी समाचार निषेध विधेयक, 2025; कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध रोकथाम विधेयक, 2025।”

उन्होंने कहा, “आज की बैठक में इन विधेयकों का प्रस्ताव रखा गया। मैंने कहा कि कुछ विधेयकों पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। यह निर्णय लिया गया है कि अगली कैबिनेट बैठक से पहले संबंधित मंत्री बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे तथा विधेयकों को कैबिनेट के समक्ष लाएंगे।”

भगदड़ से 11 लोगों की मौत हो गई थी

4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने एक बड़ी भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना तब हुई जब बड़ी संख्या में आरसीबी समर्थक टीम की जीत के जश्न में भाग लेने के लिए उमड़ पड़े थे। इस दुखद घटना में 11 लोगों की मौत के अलावा 53 लोग घायल हो गए।

अन्य विधेयक पेश किए गए चार विधेयकों में से एक मसौदा रोहित वेमुला विधेयक है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का सामना करने वाले छात्रों के लिए 1 लाख रुपये तक के मुआवजे और दोषी पाए जाने पर एक साल की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है।

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