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पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आखिरी मौका, LOC पर भयंकर गोलीबारी… जानें आज की 5 बड़ी खबरें

LOC पर पाक सेना के द्वारा लगातार गोलीबारी की जा रही है। वहीं भारत, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े फैसले उठा रहा है। उधर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन शुरू हो गया है। आइए जानते हैं आज- 27 अप्रैल की 5 बड़ी खबरें...

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  • Last Updated: April 27, 2025 10:21:17 IST

नई दिल्ली। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। सीमा पर पाक सेना के द्वारा लगातार गोलीबारी की जा रही है। वहीं भारत, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े फैसले उठा रहा है। उधर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन शुरू हो गया है।

आइए जानते हैं आज- 27 अप्रैल की 5 बड़ी खबरें…

पाकिस्तानी नागरिक आज भर में छोड़ दें भारत

बता दें कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी अल्पकालिक वीजा 27 अप्रैल से रद्द माना जाएगा। ऐसे में भारत में जितने भी पाकिस्तान के नागरिक हैं उन्हें आज भर में देश छोड़ना पड़ेगा। इस समय सीमा को देखते हुए सभी राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में मौजूद पाकिस्तानियों को ढूंढ-ढूंढकर कर वापस भेज रही हैं।

LOC पर लगातार फायरिंग

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना लगातार LOC पर फायरिंग कर रही है। एक ओर पाकिस्तान के नेता भारत को गीदड़भभकी देने में जुटे हुए हैं, वहीं पाक सेना सीमा पर लगातार गोलीबारी कर रही है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन शुरू

विदेश मंत्रालय ने 30 जून से 25 अगस्त तक होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। तीर्थयात्री http://kmy.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन दर्ज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 13 मई है। बता दें कि उत्तराखंड और सिक्किम मार्ग से कुल 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु यात्रा पर जाएंगे। मालूम हो कि पांच साल के बाद चीन ने इस यात्रा के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को अनुमति दी है।

शाहबाज शरीफ बोले- जांच में शामिल होने को तैयार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच में शामिल होने को तैयार हैं। वहीं PPP पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा है कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका (भारत का) खून।

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर विवाद

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत व्यवहार के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए विवादित टिप्पणी की है। हाइकोर्ट ने कहा है कि नशे में ब्रेस्ट छूने को रेप की कोशिश नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने इसे गंभीर यौन उत्पीड़न माना है, लेकिन POCSO एक्ट के तहत रेप नहीं।

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