नई दिल्ली: एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है. गृह मंत्रालय ने अब ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ विदेशों से चंदा लेने के मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं. गृहमंत्री अमित शाह के आदेश पर गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिए हैं. बता दें, पहले भी नियमों में गड़बड़ी के चलते ऑक्सफैम का लाइसेंस दो तीन बार रद्द किया जा चुका है. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2020 के उल्लंघन के कारण अब एक बार फिर ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं. गौरतलब है कि 2021 में मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया के एफसीआरए आवेदन को खारिज कर दिया था.
दरअसल FCRA एक्ट 2020 लागू होंगे के बाद भी ऑक्सफैम इंडिया ने पैसों को विदेशी खातों में अलग अलग संस्थाओं के जरिए ट्रांसफर किया था. इसी कड़ी में 31 दिसंबर, 2021 की आधी रात को इस एनजीओ का 5,932 अन्य एनजीओ के साथ एफसीआरए पंजीकरण समाप्त कर दिया गया.