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2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में MP अजय निषाद बरी, जानें पूरा मामला

मुजफ्फरपुर/नई दिल्लीः मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विशेष अदालत (एमपी/एमएलए केस) ने बरी कर दिया है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पूर्वी ज्योति कुमार कश्यप के विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) में विचारण चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष […]

MP Ajay Nishad
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  • Last Updated: March 1, 2024 08:13:20 IST

मुजफ्फरपुर/नई दिल्लीः मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विशेष अदालत (एमपी/एमएलए केस) ने बरी कर दिया है. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पूर्वी ज्योति कुमार कश्यप के विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) में विचारण चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष कोर्ट के समक्ष सांसद पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्ष्यों को पेश नहीं किया गया। बचाव पक्ष के वकील राजेश कुमार उर्फ ​​बच्चा पटेल ने कहा कि विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है.

बिना अनुमति के रोड शो करने का आरोप

पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उड़नदस्ता के सकरा में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सरहेता ने 18 अप्रैल 2019 को सकरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराइ थी. इसमें बोला गया था की 17 अप्रैल 2019 को बीजेपी प्रत्याशी अजय निषाद ने सुबह 10 बजे से मारकन चौक और 11:45 बजे विद्याझांप पर 65 बाइक के साथ रोड शो किया था.

यह रोड शो बिना इजाजत के निकाला गया था. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने इस कार्रवाई को आचार संहिता का उल्लंघन माना. जांच के परिणामस्वरूप, पुलिस ने 16 जुलाई 2019 को अदालत में शिकायत दर्ज की।

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