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Mumbai:मुंबई एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, एटीएस की टीम ने केरल से धर दबोचा

नई दिल्लीः महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते की साइबर सेल ने शुक्रवार यानी 24 नवंबर को केरल से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने कथित तौर पर मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को उड़ाने की धमकी दी थी। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। गुरुवार यानी 23 नवंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय […]

Mumbai:मुंबई एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, एटीएस की टीम ने केरल से धर दबोचा
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  • Last Updated: November 24, 2023 20:04:51 IST

नई दिल्लीः महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते की साइबर सेल ने शुक्रवार यानी 24 नवंबर को केरल से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने कथित तौर पर मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को उड़ाने की धमकी दी थी। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। गुरुवार यानी 23 नवंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक गुमनाम ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें बिटकॉइन में 1 मिलियन डॉलर की राशि का भुगतान नहीं करने पर 48 घंटों के भीतर टर्मिनल 2 को उड़ाने की धमकी दी गई थी।

आरोपी ने मेल के जरिए दिया था धमकी

धमकी देने के बाद मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। जिसके बाद पुलिस की टीम जांच में जुट गई थी। यह धमकी लगभग सुबह 11 बजे दी गई थी। शख्स ने मेल के जरिए लिखा था कि यह आपके हवाई अड्डे के लिए अंतिम चेतावनी है। अगर बिटकॉइन में दस लाख डॉलर पते पर ट्रांसफर नहीं किए तो हम 48 घंटे के भीतर टर्मिनल 2 को विसफोट से उड़ा देंगे। उसने कहा था कि दूसरा अलर्ट 24 घंटे बाद आएगा।

केरल से एक शख्स गिरफ्तार

एटीएस के साथ मिलकर मुंबई पुलिस केरल से ईमेल के जरिए धमकी भेजने वाले शख्स को ट्रैक करने में कामयाब रही। एक टीम शुक्रवार को फ्लाइट से वहां पहुंची और उसके स्थान का पता लगाने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया और उसे मुंबई लाया जा रहा है। हालांकि आरोपी की पहचान को उजागर नहीं किया गया है। अब उसे जांच के लिए सहार पुलिस को सौंपा जाएगा.

पुलिस से दर्ज कराई थी शिकायत

इससे पहले धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद मुंबई हवाई अड्डे पर एमआईएएल के गुणवत्ता और ग्राहक सेवा विभाग के एक कार्यकारी ने सहार थानें में अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 385 जबरन वसूली के लिए किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का भय दिखाना और 505 (1) (बी) के तहत शिकायत दर्ज किया था।