Waqf Bill: वक्फ बिल के खिलाफ आज देशभर के मुस्लिम संगठनों ने राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसमें देशभर के मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ आज सबसे बड़ी प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है।
इससे पहले सोमवार को जमात-ए-इस्लामी हिंद ने वक्फ बिल को तत्काल निरस्त करने का आह्वान करते हुए मुस्लिम लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ अभियान को सपोर्ट करने की अपील की। बता दें कि वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 मई तक केंद्र सरकार न तो वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करेगी और न ही बोर्ड में नियुक्तियां की जाएंगी।
वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब है किसी को कुछ दान देना। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से घर, जमीन या पैसा किसी मस्जिद, स्कूल या अस्पताल जैसे धार्मिक कार्यों के लिए दे देता है तो फिर इसे वक्फ कहा जायेगा। ऐसे में वह व्यक्ति फिर उस संपत्ति का मालिक नहीं रहता है बल्कि दान हुई संपत्ति अल्लाह का हो जाता है।
नए विधेयक के अनुसार, संपत्ति का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने संपत्ति वक्फ को दान नहीं की है, तब तक वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी। भले ही उस संपत्ति पर मस्जिद क्यों न बनी हो। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और 2 अन्य धर्म के सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे।