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GST की नई दरें आज से लागू, ये चीजें हुईं सस्ती

चॉकलेट, शैंपू, वॉशिंग पाऊडर, शेविंग क्रीम, मेकअप का सामान जिन्हें मैक्सिमम रिटेल प्राइज पर बेचा जाता है वो आज से सस्ते हो जाएंगे.

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  • Last Updated: November 15, 2017 10:10:39 IST

नई दिल्ली. गौहाटी में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 211 चीजों पर से जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का फैसला लिया गया था. जिसका असर आज से देखने को मिलेगा. नए जीएसटी रेट आज से लागू हो रहे हैं. जिसके बाद कुल 211 चीजें सस्ती हो जाएंगी. हालांकि 50 चीजों पर अब भी 28 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा जिनमें फ्रीज, एसी, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट आदि शामिल हैं. आज से लागू होने वाली नई दरों के बाद अब रेस्टोरेंट में खाना भी सस्ता हो जाएगा. इन नई दरों का आपकी जेब पर भी प्रभाव पड़ेगा.राज्यों और केंद्र ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नए रेट्स मंगलवार आधी रात से लागू हो गए हैं.

टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने एक खास तारीख यानी 15 नवंबर से बदलाव लागू करने का निर्णय किया, क्योंकि पहले के कुछ मामलों में विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग तारीखों पर अधिसूचनाएं जारी की थीं. हालांकि, समय की तंगी को देखते हुए अधिकतर कंपनियां प्रॉडक्ट्स के एमआरपी तुरंत नहीं घटा पाएंगी, लेकिन उन्होंने डीलरों और रिटेलरों से कहा है कि कीमतें कम की जानी चाहिए. नई दरें लागू होने के बाद 28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब 228 वस्तुएं नहीं सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं. इसमें अब पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, दोपहिया वाहन और विमान इस स्लैब में रहेंगे.

इनमें कुछ चीजों पर आज से 18 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा. इन चीजों में चॉकलेट, सेनेटरी वेयर्स, मार्बल, ग्रेनाइट, ग्लास, वायर, केबल, मेंहदी, डियोड्रेंट, पंखे, पंप, लैंप, आग बुझाने वाले यंत्र, इलेक्ट्रिक बोर्ड, फर्नीचर, डिटर्जेंट, शैंपू, हेयर क्रीम, रबर ट्यूब, सभी तरह के संगीत उपकरण और उनके पार्ट्स, कलाई घड़ी, घड़ी और वॉच केस एवं उससे जुड़े सामान, ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान, कृत्रिम फूल, पत्ते, फल, वसा और तेल पाउडर, 500 रुपए से ज्यादा के जूते, सॉफ्टवेयर, जैम, सॉस, सूप, आईसक्रीम, कैमरा, एल्युमिनियम फॉइल आदि शामिल हैं.

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