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चुनाव बॉन्ड पर SC बोला बड़े चंदे सीक्रेट रखना असंवैधानिक, जानें फैसले में और क्या कहा?

नई दिल्ली। supreme court verdict: चुनावी बॉन्ड के मामले पर सर्वोच्च न्यायलय ने गुरुवार (15 फरवरी 2024) को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ये स्कीम RTI का उल्लंघन है। इतना ही नहीं उच्चतम अदालत […]

Supreme Court
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  • Last Updated: February 15, 2024 11:16:20 IST

नई दिल्ली। supreme court verdict: चुनावी बॉन्ड के मामले पर सर्वोच्च न्यायलय ने गुरुवार (15 फरवरी 2024) को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ये स्कीम RTI का उल्लंघन है। इतना ही नहीं उच्चतम अदालत ने एसबीआई से 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी है।

सर्वसम्मति से सुनाया गया फैसला

चुनावी बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच का फैसला एकमत है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो फैसले हैं, लेकिन दोनों का निष्कर्ष एक है।

सरकार की दलीलों से सहमत नहीं कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस स्कीम से काले धन पर रोक की दलील दी थी। लेकिन इस दलील से लोगों के सूचना के अधिकार पर असर नहीं पड़ता। ये योजना RTI का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि सरकार ने दानदाताओं की गोपनीयता रखना जरूरी बताया, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19 1(a) के तहत हासिल जानने के मौलिक अधिकार का हनन है।