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Defamation Case में आज राहुल गांधी कोर्ट में होंगे पेश, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। Defamation Case: कर्नाटक बीजेपी द्वारा 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में अदालत ने राहुल गांधी को 7 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इस विज्ञापन में […]

(Rahul Gandhi)
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  • Last Updated: June 7, 2024 08:47:41 IST

नई दिल्ली। Defamation Case: कर्नाटक बीजेपी द्वारा 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यधारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में अदालत ने राहुल गांधी को 7 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इस विज्ञापन में तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-2023 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया था।

कोर्ट में होंगे पेश

कथित झूठे विज्ञापनों पर मानहानि का मामला बीजेपी महासचिव केशव प्रसाद ने दायर किया था। इस मामले में 1 जून को हुई सुनवाई के दौरान सिद्धारमैया और शिवकुमार कोर्ट में मौजूद थे। वहीं राहुल गांधी के पेश ना होने पर बीजेपी के अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि राहुल गांधी को सीआरपीसी 205 के तहत छूट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो दूसरी बार उपस्थित नहीं हुए हैं।इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी ने 7 जून को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

क्या है मामला?

इस मामले में आरोप है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ मुख्य समाचार पत्रों में झूठे विज्ञापन दिये थे। इन विज्ञापनों में सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ प्रकाशित किया था।

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