नई दिल्ली। मानहानि केस में जमानत पर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया. सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी.
मानहानि केस में सबसे पहले सूरत की अदालत ने दो साल की सजा सुनाई. इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी. अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है.
दरअसल, राहुल गांधी ने 2019 में मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी किया था. इससे खफा गुजरात भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत में मुकदमा दायर किया था. केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन का समय भी दिया था. राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान की निंदा भी की थी. न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल के खिलाफ 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. इसके साथ ही उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं.
Rahul Gandhi Defamation Case: रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, राहुल गांधी को बताया आदतन अपराधी