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RBI Action: पेटीएम पर आरबीआई की गिरी गाज, 29 फरवरी के बाद इन सेवाओं पर लगाई गई रोक

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार यानी 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की ओर से 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ रिजर्व बैंक की […]

RBI Action: पेटीएम पर आरबीआई की गिरी गाज, 29 फरवरी के बाद इन सेवाओं पर लगाई गई रोक
inkhbar News
  • Last Updated: January 31, 2024 20:33:38 IST

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार यानी 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की ओर से 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों की ओर से तैयार अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद की गई है। आरबीआई ने बयान जारी करते हुए कहा कि इन रिपोर्टों से बैंक में लगातार नियमों की अनदेखी का पता चलता है और इसलिए आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है।

29 फरवरी के बाद इन सेवाओं पर रोक

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कस्टमर अकाउंट या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में डिपॉजिट एक्सेप्ट करने या क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप-अप की परमिशन देने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मौजूदा यूजर्स सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फिर कॉमन मोबिलिटी कार्ड में रखे अपने रुपए का इस्तेमाल बिना किसी रोक के कर सकेंगे।

केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि बचत बैंक खातों, चालू खातों, प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति मौजूदा ग्राहकों को बिना किसी रोक-टोक के दी जानी चाहिए। बता दें कि आरबीआई ने मार्च 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करना बंद करने का आदेश दिया था।