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RBI ने इस बैंक पर की कार्रवाई, पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद लगातार है एक्शन मोड में

Reserve Bank Of India Strike on Bank: इन दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों के उल्लंघन को लेकर लगातार एक्शन मोड में है.पेटीएम पेमेट्स बैंक पर की गई सख्ती के बाद से लगातार कई बैंकों पर रिजर्व बैंक जुर्माना लगाने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई कर चुका है.अब आरबीआई ने एक […]

RBI took action against this bank, after Paytm Payment Bank it is continuously in action mode.
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  • Last Updated: April 9, 2024 17:17:47 IST

Reserve Bank Of India Strike on Bank: इन दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों के उल्लंघन को लेकर लगातार एक्शन मोड में है.पेटीएम पेमेट्स बैंक पर की गई सख्ती के बाद से लगातार कई बैंकों पर रिजर्व बैंक जुर्माना लगाने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई कर चुका है.अब आरबीआई ने एक और बैंक शिकंजा कसा है.अगर इस बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.आपको भी जानना चाहिए कि आरबीआई के इस फैसले के बाद इस बैंक में जमा पैसे का क्या होगा.

वित्तीय स्थिति है खराब

भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यह कार्यवाही महाराष्ट्र स्थित शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ की है.भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक अकाउंट से पैसे की निकासी (Cash Deposit) समेत कई सेवाओं पर सोमवार को रोक लगा दी है.

नया कर्ज नहीं दे सकेगा बैंक

इस बैंक पर की गई कार्यवाही को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने एक बयान में कहा कि सोमवार का कारोबार बंद होने के बाद से महाराष्ट्रा का यह सहकारी बैंक कोई भी नया कर्ज नहीं दे सकेगा और न ही यह कोई निवेश कर पाएगा.केंद्रीय बैंक को इसके साथ की पूर्व-अनुमति के बगैर अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान की भी इजाजत नहीं होगी.

अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकेंगे

शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया है.इस बैंक के खाताधारकों को अपने सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट या किसी अन्य अकाउंट में कुल शेष राशि से कोई राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जायेगी.जबकि, बैंक ग्राहक रिजर्व बैंक की इन शर्तों के तहत बैंक खाते में जमा अपनी राशि में से कर्ज का भुगतान कर सकेंगे.रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपने ब्यान में कहा कि जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का अधिकार होगा.

लाइसेंस को रद्द नहीं किया

आपको बता दें कि आठ अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने से लगे प्रतिबंध छह महीने तक शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू रहेंगे.हालांकि रिजर्व बैंक ने यह साफ किया है कि इन दिशा निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. RBI ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन अंकुशों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रख सकेगा.