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राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सके संजय सिंह, सभापति ने अनुमति देने से किया इनकार

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सके. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय को बतौर सांसद शपथ लेने की अनमुति नहीं दी है. सभापति ने कहा है कि यह मामला अभी विशेषाधिकार समिति के पास है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली की […]

(संजय सिंह)
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  • Last Updated: February 5, 2024 12:16:34 IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सके. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय को बतौर सांसद शपथ लेने की अनमुति नहीं दी है. सभापति ने कहा है कि यह मामला अभी विशेषाधिकार समिति के पास है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत दी थी.

कोर्ट से मिली थी इजाजत

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (3 फरवरी) को संजय सिंह को 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने की इजाजत दी थी. कोर्ट ने जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया था. मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 4 अक्टूबर में संजय सिंह को गिरफ्तार किया था. संजय पिछले महीने दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली से राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध चुने गए थे.

चार महीने से हैं जेल में बंद

गौरतलब है कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले के केस में आप नेता संजय सिंह पिछले चार महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनको प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ईडी ने संजय सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इससे शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को धन का लाभ हुआ था.

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