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SC On Rajeev Kumar CBI Arrest: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को झटका, कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई कर सकती है अरेस्ट, गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटी

SC On Rajeev Kumar CBI Arrest: शारदा चिट फंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी और कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखी. सीबीआई ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार शारदा चिट फंड के गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी को भी प्रभावित किया गया है. सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है. इस अनुसार सीबीआई राजीव कुमार को हिरासत में ले सकती है.

SC On Rajeev Kumar CBI Arrest
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  • Last Updated: May 17, 2019 11:07:00 IST

नई दिल्ली. SC On Rajeev kumar CBI Arrest: कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के करीबी राजीव कुमार को हिरासत में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने मांग की थी. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक रद्द की जा रही है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सात दिनों की फौरी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी से ब्लेंकेट बैन हटा दिया है. गिरफ्तारी से हफ्ते भर का समय दिया जा रहा है कि राजीव कुमार अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें इसी बीच गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग करने का भी मौका दिया जा रहा है. इस बीच एंटीसिपेटरी बेल (अग्रिम जमानत) के लिए अप्लाई कर सकेंगे. राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की सीबीआई की याचिका पर कोर्ट ने सात दिनों की राहत दी. सात दिन बाद अगर अग्रिम जमानत नहीं मिली तो सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है.

कुछ दिन पहले भी भी इस मामले में सुनवाई की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि आप साबित करें कि कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने सीबीआई जांच में सहयोग नहीं किया. अगर यह साबित हो जाता है तो हम राजीव कुमार को हिरासत में लेने के आदेश दे दिए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से बुधवार 1 मई तक बताने के लिए कहा था कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ क्या सबूत हैं. इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि राजीव कुमार को सीबीआई की कस्टडी में सौंपा जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि अगर आप हमें संतुष्ट करेंगे तो हम राजीव कुमार को सीबीआई की हिरासत में भेजेंगे. वहीं सीबीआई ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार शारदा चिट फंड के गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी को भी प्रभावित किया गया है. उन्होंने कहा कि शारदा चिट फंड में स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष जांच के लिए राजीव कुमार की हिरासत जरूरी है.

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