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SC Permission to Mehbooba Mufti Daughter Iltija: इल्तिजा को मिली जम्मू-कश्मीर जाकर मां महबूबा मुफ्ती से मिलने की इजाजत, हिरासत में हैं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री

SC Permission to Mehbooba Mufti Daughter Iltija, Supreme Court Ne Di Mehbooba Mufti Ki Beti ko Ijajat: सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तीजा को श्रीनगर जाने और कश्मीर में जारी नजरबंदी के बीच अपनी मां महबूबा मुफ्ती से मिलने की अनुमति दी है. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में, महबूबा मुफ्ती की बेटी सना इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में गहराई से चिंतित हैं और मांग की कि उन्हें देखने की अनुमति दी जाए.

SC Permission to Mehbooba Mufti Daughter Iltija
inkhbar News
  • Last Updated: September 5, 2019 11:35:36 IST

श्रीनगर. सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को जम्मू-कश्मीर के पूर्व नेता से मिलने के लिए श्रीनगर की यात्रा करने की अनुमति दी है, जो एक महीने से अधिक समय से हिरासत में है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुफ्ती के परिवार के अन्य सदस्य पहले ही दो बार पीडीपी प्रमुख का दौरा कर चुके हैं और इल्तिजा भी जिला मजिस्ट्रेट के पास जा सकती थी और अपनी मां से मिलने की अनुमति ले सकती थी. एजी केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि महबूबा मुफ्ती की मां और बहन दो बार उनसे मुलाकात कर चुकी हैं.

इस पर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन याचिकाओं का कुछ अन्य उद्देश्य है. इल्तिजा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नित्या रामकृष्णन ने कहा, मुझे 22 अगस्त तक अपने घर से निकलने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था. इसीलिए मुझे राज्य छोड़ना पड़ा. जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजीआई) रंजन गोगोई ने पूछा कि उन्हें (इल्तिजा) चेन्नई से श्रीनगर जाने से क्या रोका गया है, तो नित्या रामाकृष्णन ने कहा कि जो उन्होंने 5 से 22 अगस्त तक किया था वो डर था.

इल्तिजा का हवाला देते हुए, नित्या ने कहा, मुझे अपने घर से बाहर जाने या अपनी मां से मिलने की अनुमति नहीं थी. सीजीआई रंजन गोगोई ने पूछा, तो आपको श्रीनगर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है? कठिनाई घर से बाहर आने और अपनी मां से मिलने में है? इसके लिए, नित्य रामकृष्णन ने कहा कि इल्तिजा को चेन्नई की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी. वकील ने इल्तिजा के हवाले से कहा, जब मैं श्रीनगर में थी, तब उन्होंने (जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों) ने मुझे घर से बाहर निकलने और अपनी मां से मिलने नहीं दिया.

सीजीआई ने तब सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि उसे श्रीनगर की यात्रा करने और उसके घर जाने में क्या आपत्ति है. तुषार मेहता ने कहा कि आपत्ति ये है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा उठा रही हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि याचिका का दुरुपयोग सना इल्तिजा द्वारा किया जा रहा है. सीजेआई ने कहा, इसलिए हम अनुमति देंगे कि वह अपनी मां से मिलने और श्रीनगर घूमने के लिए स्वतंत्र है.

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