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School Reopen Guidelines: स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों के लिए जारी की गाइडलाइंस, जल्द खुलेंगे स्कूल

School Reopen Guidelines: स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों और स्कूलों के दोबारा खुलने को लेकर गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस के मुताबिक अगले सोमवार यानी 21 सितंबर 2020 को देशभर में स्कूल खोले जाएंगे. गाइडलाइंस में सिटिंग अरेंजमेंट और सोशल डिस्टेसिंग को लेकर सारी जानकारी दी हुई है.

School Reopen Guidelines
inkhbar News
  • Last Updated: September 15, 2020 12:58:46 IST

School Reopen Guidelines: स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल में बच्चों की हेल्थ को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है. गाइडलाइंस के मुताबिक अगले सोमवार यानी 21 सितंबर 2020 को देशभर में स्कूल खुल जाएंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्कूलों को लेकर गाइडलाइंस साझा की है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उच्छ शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रीसीजर (SOP) जारी कर दिया है. टेक्निकल प्रोग्राम में कोर्स कराने वाले इन संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की भी इजाजत मिल गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि कक्षा में सिटिंग अरेंजमेंट को भी बदला जाएगा. कक्षाओं में छात्र एक दूसरे छह फीट की दूरी पर बैठेंगे. इसलिए कुर्सी मेज की दूरी 6 फीट होनी चाहिए. कक्षा मं अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखना होगा. टीचिंग फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हों. छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक और स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी.

नये नियम के अनुसार सभी को तत्काल परिसर में वापस नहीं बुलाया जाएगा. फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रों को स्कूल जाने का विकल्प दिया गया है. क्योंकि कक्षा 9 से 12वीं तक छात्रों के पास ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ने का भी ऑप्शन है. स्कूल केवल उन छात्रों के लिए खुलेंगे जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की पहुच नहीं है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है.

क्या होगा मोड ऑफ एजुकेशन

अभी फिजिकल टीचिंग को लेकर न तो स्कूलों और न ही कॉलेजों को अनुमत‍ि दी गई है. दोनों की अभी ऑनलाइन शिक्षा जारी रखनी होगी और उन्हें एक हाइब्रिड मॉडल का पालन करना होगा. आधिकारिक नोटिस में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंपसों में भीड़भाड़ से बचने के लिए स्कूलों और कॉलेजों दोनों को अपने एकेडमिक कैलेंडर को संशोधित करने के लिए कहा है.

खोले जाएंगे लैब

कॉलेजों में प्रयोगशालाएं खुली होंगी. प्रशिक्षु छह फीट की दूरी से उपकरण इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा जिमनैजियम सीमित क्षमताओं के साथ खुले रहेंगे और कॉलेजों और स्कूलों में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. स्कूलों के लिए, सुबह की असेंबली की अनुमति नहीं दी जाएगी. छात्र आपस में कोई चीज शेयर नहीं कर पाएंगे.

कौन से कॉलेज और स्कूल खुलेंगे

जो स्कूल और कॉलेज कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, वही सरकारी नियमों के अनुसार खुलेंगे. परिसरों के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की अनुमति नहीं होगी. बुजुर्ग, गर्भवती माताएं, ज्यादा बीमारियों वाले लोग जो हाई रिस्क में हैं, उन्हें परिसर में नहीं बुलाया जाएगा.

कैसे फिर से खुलेंगे स्कूल

सभी परिसरों को फिर से खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करना होगा. खासकर जिन परिसरों को COVID केंद्र बनाया गया था. उन परिसरों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन वाले पदार्थों से साफ करना होगा.

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