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Mukherjee Nagar: आगजनी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना फायर NOC के चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश

नई दिल्ली. मुखर्जी नजर की एक निजी कोचिंग संस्था में हाल ही में आगजनी की घटना हुई थी. आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें कई युवक इमारत की खिड़की से रस्सी के सहारे उतरते हुए दिखाई दिए थे. आगजनी की इस घटना को लेकर दिल्ली की हाईकोर्ट सख्त है. […]

आगजनी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना फायर NOC के चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश
inkhbar News
  • Last Updated: July 25, 2023 18:16:46 IST

नई दिल्ली. मुखर्जी नजर की एक निजी कोचिंग संस्था में हाल ही में आगजनी की घटना हुई थी. आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें कई युवक इमारत की खिड़की से रस्सी के सहारे उतरते हुए दिखाई दिए थे. आगजनी की इस घटना को लेकर दिल्ली की हाईकोर्ट सख्त है. कोर्ट ने बिना फायर एनओसी के चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया है.

कार्रवाई कर 10 अक्टूबर तक पेश करें रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने बिना अग्निशमन एनओसी की चल रही कोचिंग संस्थाओं को बंद करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही दिल्ली सरकार और पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि घटना के सभी पक्षकारों पर कार्रवाई करें और 10 अक्टूबर तक अदालत में रिपोर्ट पेश करें.

15 जून को कोचिंग सेंटर में लगी थी आग

बता दें कि मुखर्जी नगर में आगजनी की घटना 15 जून की है. जब कोचिंग संस्था में आग लगी तो उस समय उसमें कई छात्र पढ़ाई कर रहे थे. छात्रों को रस्सी के सहारे कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी थी.