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Supreme Court: आप आग से खेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंजाब के राज्यपाल को फटकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को फटकार लगाई है। दरअसल पंजाब विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की तरफ से मंजूरी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधियों की तरफ से पास हुए बिल को इस तरह नहीं […]

Supreme Court: आप आग से खेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंजाब के राज्यपाल को फटकार
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  • Last Updated: November 10, 2023 19:18:40 IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को फटकार लगाई है। दरअसल पंजाब विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की तरफ से मंजूरी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कोर्ट ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधियों की तरफ से पास हुए बिल को इस तरह नहीं अटका सकते हैं। यह लोकतंत्र है। साथ ही शीर्ष अदालत ने देश के परंपराओं का पालन करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से भी सवाल किया। शीर्ष अदालत ने पूछा कि विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया गया, अनिश्चितकाल के लिए सत्रावसान क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने पंजाब की स्थिती पर गंभीर चिंता जताते हुए पंजाब सरकार और राज्यपाल से कहा कि हमारा देश स्थापित किए गए परंपराओं पर चल रहा है और उनका पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि पंजाब में जो हो रहा है वह उससे खुश नहीं हैं, यह गंभीर चिंता का विषय है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मांगा समय

बता दें कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से इस मामले में एक हफ्ते का समय मांगा है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि वह इस मामले का कोई न कोई हल निकाल लेंगे। इसपर बेंच ने उनसे सवाल किया कि अगर निकालना था तो अदालत आने की जरूरत क्यों पड़ी, जिसके जवाब में तुषार ने कहा कि उनको अगले हफ्ते सोमवार तक का समय दिया जाए। इस पर सीजेआई ने एक संक्षिप्त आदेश जारी करने देने की मांग की।

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जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 19 और 20 जून को बुलाई गई विधानसभा बैठक को वैध ठहराया है। साथ ही राज्यपाल से कहा कि वह इस दौरान पास किए गए विधेयकों पर फैसला लें।

विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल तक स्थगित रखना गलत

राज्यपाल सचिवालय ने अपने निर्णय के पीछे की वजह बताते हुए यह कहा था कि मार्च में बुलाए गए बजट सत्र को खत्म करने की बजाय स्थगित किया गया और जून में दोबारा बैठक बुलाए गई, जो कि गलत है। इसपर शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा करने का अधिकार स्पीकर के पास है। विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल तक स्थगित रखना सही नहीं है।