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एक तलाक ऐसा भी,70 साल के पति ने 44 साल की शादी को तोड़ा,3 करोड़ में हुआ सेटलमेंट, लेकिन इस बात पर अड़ गया बुजुर्ग?

पत्नी से तनावपूर्ण संबंधों के चलते अतुल सुभाष की आत्महत्या के बीच हरियाणा से तलाक का एक दिलचस्प मामला भी आया है. 70 साल के पति ने अपनी 73 साल की पत्नी को तलाक दे दिया। दोनों के बीच 18 साल तक तलाक का केस चला. बुजुर्ग ने समझौते के तौर पर अपनी ज़मीन बेचकर 3 करोड़ रुपए अपनी पत्नी को दिए। उनकी शादी 44 साल पहले हुई थी.आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

Divorce News
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  • Last Updated: December 17, 2024 13:01:41 IST

नई दिल्ली: देश में इस समय एक ही केस सबके जुबां पर है. यह मामला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का है.पत्नी से बिगड़ते रिश्तों और प्रताड़ना से तंग आकर अतुल ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले अतुल ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा. वहीं अतुल ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अब इसी बीच करनाल से बुजुर्ग दंपति के तलाक का बेहद दिलचस्प केस सामने आया है.

70 साल बाद पत्नी को तलाक

यह मामला अतुल सुभाष के मामले से काफी मिलता-जुलता है. यहां भी पति ने अपनी पत्नी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। तलाक का मामला 18 साल तक चला। फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने 3 करोड़ रुपए में समझौता करके अपनी पत्नी से तलाक ले लिया।. बता दें ये मामला हरियाणा के करनाल का है. यहां रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने जीवन के 7वें दशक में तलाक ले लिया। दोनों ने अपनी 44 साल पुरानी शादी तोड़ दी। 70 वर्षीय पति ने अपनी 73 वर्षीय पत्नी को सेटलमेंट के तौर पर 3 करोड़ रुपए दिए हैं.
18 साल की कानूनी लड़ाई के बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने अलग होने का फैसला किया है। पति ने कहा कि उसकी पत्नी मानसिक क्रूरता करती है और वह उससे तंग आ चुका है। समझौते की रकम चुकाने के लिए पति ने अपनी खेती की जमीन बेचकर 3 करोड़ रुपए चुकाए.पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई. दोनों की शादी 27 अगस्त 1980 को हुई थी. उनकी दो बेटियां और एक बेटा है.

बुजुर्ग ने रखी ये शर्त

यह समझौता नकद पैसा, डिमांड ड्राफ्ट, सोना और चांदी के जरिए दी जाएगी. इससे साफ है कि पति अपनी जीवनभर की कमाई समझौते के तौर पर देने को तैयार है. जानकारी के अनुसार इतने बड़े रकम को चुकाने के लिए बुजुर्ग ने 2.16 करोड़ रुपये की जमीन बेच दी है. इसके अलावा 50 लाख रुपये कैश अदा किए हैं. यह रकम फसल बेचकर जुटाई है. वह 40 लाख रुपए के जेवर भी दे रहे हैं. बुजुर्ग ने एक शर्त रखी है कि अगर उसकी मौत हो जाती है. तो पत्नी और उसके बच्चों का उसके संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा. बता दें यह फैसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने सुनाया.

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