नई दिल्ली। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद मप्र पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लेकिन वहां भी उन्हें फटकार मिली। CJI ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। यह भी कोई समय है, इस तरह की बातें करने की। जब देश ऐसे समय से गुजर रहा हो तो, उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसे स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब कल आना।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को तुरंत मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 (1) (बी) और 197 (1) (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री के खिलाफ भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। एफआईआर नहीं होने पर डीजीपी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। मंत्री विजय शाह का बयान देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है।
रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों ने हमारे हिंदुओं को नंगा करके मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनके घर भेजकर उन्हें पीटा। अब मोदी जी तो उन्हें नंगा नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने उनकी बिरादरी की बहन को यह कहकर भेजा कि अगर तुमने हमारी बहनों को विधवा बनाया है तो तुम्हारी बिरादरी की बहन आकर तुम्हें नंगा कर देगी। देश की इज्जत और सम्मान तथा हमारी बहनों के वैवाहिक सुख का बदला तुम्हारी जाति और बिरादरी की बहनों को पाकिस्तान भेजकर लिया जा सकता है।
मंत्री विजय शाह इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। इस वजह से पद से हटाए भी जा चुके हैं। उन्होंने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। राहुल गांधी के अविवाहित होने पर कहा था कि लोग पूछते रहते हैं कि क्या उनके अंदर कोई कमी है? नवंबर 2023 में अभिनेत्री विद्या बालन से रात में मिलना चाहते थे, एक्ट्रेस ने मना कर दिया था तो एमपी में उनकी फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी।