नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) से जुड़े केस में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर लिया है। बुधवार (13 मार्च, 2024) को एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसके माध्यम से बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया कि हमने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया है। इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी दे दी गई है।

क्या बताया SBI ने?

एसबीआई के अनुसार, एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बांड खरीदे गए। एसबीआई ने बताया कि इनमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पार्टियों ने कैश कराया जिन बॉन्ड को किसी ने कैश नहीं कराया उनके रुपए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए। एसबीआई की तरफ से इस बारे में जानकारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल के रूप में पेन ड्राइव के माध्यम से चुनाव आयोग को सौंप दी है।

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