Inkhabar
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • Train Travel Guidelines: कोरोना काल में कर रहें हैं ट्रेन में ट्रेवल तो इन नियम का करना होगा पालन

Train Travel Guidelines: कोरोना काल में कर रहें हैं ट्रेन में ट्रेवल तो इन नियम का करना होगा पालन

Train Travel Guidelines: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को देश में बढ़ते कोविड -19 मामलों के मद्देनजर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी कोविड -19 दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा. रेलवे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर द्वारा सेवाओं की बहाली के बाद से लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है.

Train Travel Guidelines
inkhbar News
  • Last Updated: April 11, 2021 18:49:42 IST

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे ने यात्रियों को देश में बढ़ते कोविड -19 मामलों के मद्देनजर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी कोविड -19 दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा. रेलवे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर द्वारा सेवाओं की बहाली के बाद से लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है.

रेलवे ने साफ क‍िया है कि ट्रेन से यात्रा करने के लिए कोविड-19 निगेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. कुछ राज्‍यों ने यात्रियों के आने पर कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर रखी है. यात्रियों को भ्रम था क‍ि कहीं ट्रेन में चढ़ने के लिए भी तो कोविड की रिपोर्ट नहीं दिखानी पड़ेगी.

ऐसा नहीं होगा लेकिन अपने राज्‍य में पहुंचने पर कोविड की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ सकती है, बशर्ते राज्‍य ने ऐसी घोषणा कर रखी हो. रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को हालिया कोविड-19 गाइडलाइंस और राज्‍य सरकारों के प्रोटोकॉल्‍स का ही पालन करना है.

रेलवे कोविड -19 के खिलाफ एक व्यापक जागरूकता अभियान चला रहा है और उन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की थर्मल जांच भी कर रहा है. हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों ने देश में बढ़ते कोविड -19 मामलों को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

राजस्थान सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल के छह द्वारों से आने वाले यात्रियों को तीन दिनों से अधिक नहीं एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र का उत्पादन करना होगा.

इसी तरह, तमिलनाडु राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पांडिचेरी को छोड़कर राज्य में आने वाले रेल यात्रियों के लिए ई-पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. असम सरकार के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सभी यात्री, जो महाराष्ट्र और/ या कर्नाटक के माध्यम से आने या जाने वाली ट्रेनों में पहुंच रहे हैं, असम में रेलवे स्टेशनों पर आने वाले लक्षणों के लिए स्क्रीनिंग से गुजरेंगे.

आदेश में आगे कहा गया है, “सभी यात्री कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा और यात्रियों में से रैंडम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा.” हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड जाने वाले यात्रियों को रात के दौरान आंदोलन की अनुमति दी जाएगी यदि वह कई जिलों में वैध यात्रा टिकट दिखाते हैं जहां सरकार ने कोरोनो वायरस के उछाल को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया था.

इस बीच, भारतीय रेलवे ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि यदि कुछ विशेष स्थानों पर ट्रेन की सेवाओं की निरंतर क्रमिक बहाली का विस्तार है तो अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा. बयान में कहा गया, “रेलवे प्रशासन ने सभी से अपील की है कि गाड़ियों की बुकिंग या घबराहट के कारणों के बारे में किसी भी तरह की अटकलें लगाई जा सकती हैं.

Not Wearing Mask Fine Update: दिल्ली में मास्क ना पहनने पर दो हजार का जुर्माना, तो जानें नोएडा, गाजियाबाद में कितनी सख्ती

West Bengal Election 2021: टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ऑडियो लीक, कहा- एंटी इंकम्बेंसी स्टेट का डर, मोदी पॉपुलर हैं…

Tags